आईटीआई कालेज खोले जाने की अनुमति जारी की गई देखे आदेश कब खुल रहे है आईटीआई कालेज
दिनांक 01.07.2021 से सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को Offline मोड़ में खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़
आई.टी.आई. का नियमित प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु संस्थाओं को खोलने के लिए SOP (Standard Operating Procedure)
दिनांक 01.07.2021 से सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को Offline मोड़ में खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। आई.टी.आई. का नियमित प्रशिक्षण दिनांक 01.07.2021 से प्रारंभ किया जाना है। संस्थाको प्रशिक्षण हेतु पुनः खोले जाने के पूर्व एवं दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में फोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों के अनुरूप संस्था परिसर एवं भवन की साफ सफाई व सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग लिया जा सकता है। साथ ही सैद्धांतिक कक्ष, कर्मशाला एवं मशीन औजार उपकरण की भी नियमित रूप से साफ-सफाई की जानी होगी एवं उन्हें सैनिटाइज करना होगा।
संस्थाओं में स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए हैण्ड सेनेटाइन तथा धर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।
संख्या परिसर में किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
संस्था परिसर में सभी कर्मचारियो/ स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थियों को मास्क लगाये जाने की अनिवार्यता होगी। सभी कर्मचारियों/ स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थी को स्वयं का पानी बाटल एवं टिफिन की व्यवस्था करनी होगी। पानी एवं टिफिन का आदान-प्रदान प्रतिबंधित होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशिक्षण के दौरान संस्था परिसर में प्रशिक्षणार्थियों का मूव्हमेंट न्यूनतम हो।
प्रशिक्षणार्थियों में संस्था में प्रवेश निकास एक साथ न हो।
10. केवल स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थियों को ही संस्था परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
छात्रावास संचालित नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को अपने साधनों से संस्था में उपस्थिति देनी
उपरोक्त के अतिरिक्त नोबेल फोरोना वायरस (फोषित 19) के संक्रमण प्रशिक्षण सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए संस्थाएँ, संयुक्त संचालक (क्षेत्रीय कार्यालय) के संज्ञान में लाते हुए प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ करना सुनिश्चित करेंगी, अगामी NCVT एवं SCVT परीक्षा अवधि में सोशल डिस्टेसिंग की दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं में संचालित नियमित कक्षाएं स्थगित रहेगी।
सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण प्रारंभ करने बाबत छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय महानदी भवन, के आदेश क्रमांक एफ 5-67/2020/फो. दि. /42 दिनांक 29
उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करें, सुलभ अवलोकनार्थ प्रति संलगन है। लेख है कि आदेश द्वारा भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु जारी गाईड लॉईन का पालन करते हुये सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को Off Linc मोड में दिनांक (01.07 2021 से पुनः प्रारंभ किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः अपने प्रभार क्षेत्रांतर्गत संचालित संस्थाओं में सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिये दिनांक 01 जनवरी
2021 से प्रशिक्षण प्रारंभ करना सुनिश्चित करे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को खोलने के पूर्व एवं दौरान सभी भवनों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में ओरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों के अनुरूप सेनेटाइजेशन पूर्ण कराया जाय तथा सभी प्रशिक्षकों, शिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों एवं परिशिष्ट-एक में उल्लेखित SOP ( Standard Operating Procedure) का पालन करना सुनिश्चित करे